CMSVY Scheme Online Apply 2024: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (CMSVY) गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत, सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना न केवल गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करती है, बल्कि समाज में बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को रोकने में भी मदद करती है।
2024 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को और अधिक सुलभ बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। अब पात्र उम्मीदवार घर बैठे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह न केवल आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाता है, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित करता है। आइए इस लेख में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि 2024 में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (CMSVY) क्या है?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत, सरकार न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन भी करती है।
इस योजना के माध्यम से, सरकार प्रति जोड़े को 51,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है। इसमें से 35,000 रुपये सीधे दुल्हन के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं, 10,000 रुपये के सामान (जैसे कपड़े, गहने, बर्तन आदि) दिए जाते हैं, और 6,000 रुपये विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। यह योजना न केवल आर्थिक बोझ कम करती है, बल्कि समाज में फैली कुरीतियों को भी रोकने में मदद करती है।
योजना का संक्षिप्त विवरण
विवरण | जानकारी |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (CMSVY) |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | गरीब परिवारों की विवाह योग्य बेटियाँ |
कुल सहायता राशि | 51,000 रुपये प्रति जोड़ा |
नकद सहायता | 35,000 रुपये (दुल्हन के खाते में) |
सामान की कीमत | 10,000 रुपये |
समारोह खर्च | 6,000 रुपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cmsvy.upsdc.gov.in |
योजना के लिए पात्रता मानदंड
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इन मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए इन पात्रता मानदंडों को विस्तार से समझें:
- आयु सीमा:
- दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वैवाहिक स्थिति:
- कन्या अविवाहित होनी चाहिए।
- विधवा या तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
- जाति: सभी जातियों और धर्मों के लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- प्राथमिकता:
- अनपढ़ कन्याओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- विधवा माताओं की बेटियों को प्राथमिकता दी जाती है।
- दिव्यांग माता-पिता की बेटियों को प्राथमिकता दी जाती है।
- दिव्यांग कन्याओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- अन्य: आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों को सही और सटीक रूप से जमा करना बहुत जरूरी है। आइए इन आवश्यक दस्तावेजों की सूची देखें:
- आधार कार्ड: दूल्हा और दुल्हन दोनों का आधार कार्ड अनिवार्य है।
- आय प्रमाण पत्र: परिवार की वार्षिक आय दर्शाने वाला प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र: उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होने का प्रमाण।
- जाति प्रमाण पत्र: यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं।
- फोटो: दूल्हा और दुल्हन की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाता विवरण: दुल्हन के बैंक खाते का विवरण।
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र: यदि उपलब्ध हो।
- मृत्यु प्रमाण पत्र: विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- तलाक प्रमाण पत्र: तलाकशुदा महिलाओं के लिए।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र: यदि आवेदक या उसके माता-पिता दिव्यांग हैं।
- मोबाइल नंबर: एक वैध और सक्रिय मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना एक सरल प्रक्रिया है। आइए इस प्रक्रिया को चरण-दर-चरण समझें:
- वेबसाइट पर जाएं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर जाएं।
- आवेदन विकल्प चुनें:
- होमपेज पर “आवेदन करें” या “Apply Online” पर क्लिक करें।
- ई-केवाईसी प्रमाणीकरण:
- दूल्हा और दुल्हन का आधार नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
- फॉर्म भरें:
- व्यक्तिगत विवरण, विवाह विवरण, आय विवरण और बैंक विवरण भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें:
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- सत्यापन:
- सभी जानकारी की दोबारा जांच करें।
- सबमिट करें:
- फॉर्म जमा करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- पावती प्राप्त करें:
- आवेदन जमा होने के बाद एक पावती नंबर प्राप्त करें और इसे संभालकर रखें।
लाभ और सहायता राशि
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभार्थियों को कई प्रकार के लाभ और सहायता प्रदान की जाती है। आइए इन लाभों को विस्तार से समझें:
- कुल सहायता राशि: प्रति जोड़े को कुल 51,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
- नकद सहायता:
- 35,000 रुपये सीधे दुल्हन के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं।
- यह राशि नए जीवन की शुरुआत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- वस्तुओं के रूप में सहायता:
- 10,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं प्रदान की जाती हैं।
- इसमें शामिल हैं:कपड़े
- विवाह समारोह खर्च:
- 6,000 रुपये विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।
- इसमें शामिल हैं:भोजन व्यवस्था
- सामूहिक विवाह का आयोजन:
- सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है।
- इससे विवाह की लागत में काफी कमी आती है।
- कानूनी सहायता:
- विवाह का पंजीकरण नि:शुल्क किया जाता है।
- यह विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करता है।
- परामर्श सेवाएं:
- नवविवाहित जोड़ों को जीवन कौशल और पारिवारिक जीवन पर परामर्श दिया जाता है।
- अन्य लाभ:
- स्वास्थ्य जांच: नवविवाहित जोड़ों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की जाती है।
- परिवार नियोजन परामर्श: जोड़ों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी जाती है।